कार्यप्रणाली
- इलेक्टोरल बांड ₹1,000, ₹10,000, ₹1 लाख, ₹10 लाख और ₹1 करोड़ के मूल्यवर्ग में उपलब्ध हैं।
- कोई भी व्यक्ति या संस्था इन बांडों को खरीद सकता है और उन्हें किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दान कर सकता है।
- बांड खरीदने वाले को अपनी पहचान का खुलासा करना होता है, लेकिन दान करने वाले को गुमनाम रहने का विकल्प होता है।
- दान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को बांड को बैंक में जमा करना होता है और चुनाव आयोग को दान की जानकारी देनी होती है।
उद्देश्य
इलेक्टोरल बांड को चुनाव वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए पेश किया गया था। सरकार का तर्क था कि यह योजना अज्ञात स्रोतों से धन के प्रवाह को कम करेगी और राजनीतिक दलों को अधिक जवाबदेह बनाएगी।
विवाद
इलेक्टोरल बांड योजना की शुरुआत से ही इसकी आलोचना की जाती रही है। आलोचकों का तर्क है कि यह योजना:
- दान करने वालों की गुमनामी को बढ़ावा देती है, जिससे राजनीतिक दलों पर कॉर्पोरेट और अन्य शक्तिशाली हितधारकों का प्रभाव बढ़ जाता है।
- चुनाव वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने में विफल रही है।
- काले धन को चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करने में मदद करती है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
15 फरवरी 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि यह योजना चुनावों में धन के प्रवाह में पारदर्शिता और जवाबदेही को कम करती है।
SBI ने मांगा 30 जून तक का वक्त
सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की ओर से आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए। आवेदन में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं। यह बॉन्ड अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन के लिए जारी हुए हैं।
निष्कर्ष
इलेक्टोरल बांड योजना भारत में चुनाव वित्तपोषण का एक विवादास्पद तरीका रहा है। इसकी आलोचना दान करने वालों की गुमनामी को बढ़ावा देने और चुनाव वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने में विफल रहने के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
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